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कृभको (KRIBHCO) और गायत्री एजुकेशन ट्रस्ट के बीच संपत्ति विवाद में कब्जा वापस सौंपने के बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने मामला वापस भेजा

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गुजरात उच्च न्यायालय

आर/स्पेशल सिविल एप्लीकेशन संख्या 10600, वर्ष 2026
18 अगस्त, 2026
न्यायमूर्ति मौलिक जे. शेलत
कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (क्रिडको) (याचिकाकर्ता) बनाम गायत्री एजुकेशन ट्रस्ट (प्रतिवादी संख्या 1)
"अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए तैयार किए गए अदालत के फैसले का एक सरलीकृत सारांश है। यह कानूनी सलाह या आधिकारिक कानूनी दस्तावेज नहीं है। पूर्ण तथ्यों और संपूर्ण संदर्भ के लिए, कृपया नीचे संलग्न आधिकारिक निर्णय देखें।"
  • मामला किस बारे में था: कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (क्रिडको) ने नियमित सिविल वाद संख्या 195, वर्ष 2026 के तहत गायत्री एजुकेशन ट्रस्ट के साथ संपत्ति विवाद के संबंध में सूरत सिविल और जिला न्यायालयों द्वारा पारित निचली अदालतों के आदेशों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख कियाउच्च न्यायालय की कार्यवाही के दौरान, क्रिडको ने ट्रायल कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया और 17 अगस्त, 2026 को वाद परिसर का भौतिक कब्जा वापस गायत्री एजुकेशन ट्रस्ट को सौंप दिया
  • मुख्य तर्क: क्रिडको ने शुरुआत मेंExhibit-5 और Exhibit-10 के तहत पारित निचली अदालतों के अंतरिम निषेधाज्ञा और कब्जे के आदेशों को रद्द करने की मांग की थीगायत्री एजुकेशन ट्रस्ट ने संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने की बात स्वीकार की, यह नोट करते हुए कि कुछ रजिस्टर और सामान गायब थे, जबकि दोनों पक्षों ने संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय से निषेधाज्ञा आदेशों को रद्द करने और मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए ट्रायल कोर्ट में वापस भेजने का अनुरोध किया
  • अदालत ने क्या निर्णय लिया: दोनों पक्षों की आपसी सहमति को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने 20 जुलाई, 2026 के निचले अपीलीय आदेश और 20 जून, 2026 के ट्रायल कोर्ट के आदेश (Exhibit-5 के तहत) को रद्द कर दिया, तथा निषेधाज्ञा आवेदन को इसके गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया [8, 9.1]। अदालत ने Exhibit-10 के तहत कब्जे के आदेश को यथावत रखा क्योंकि उसका पहले ही अनुपालन किया जा चुका था, और स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट किया कि यदि क्रिडको भविष्य में ट्रस्ट के खिलाफ एक स्वतंत्र बेदखली का मुकदमा दायर करता है, तो यह आदेश उसके आड़े नहीं आएगा
यह निर्णय आम नागरिकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय प्रदर्शित करता है कि जब पक्षकार लंबी मुकदमेबाजी में उलझने के बजाय व्यावहारिक कानूनी समझौते पर सहमत होते हैं, तो व्यावसायिक और संस्थागत संपत्ति विवादों को कितनी कुशलता से हल किया जा सकता हैयह इस बात को उजागर करता है कि संपत्ति का कब्जा बहाल करने के लिए अदालत के आदेशों का अनुपालन करने से किसी पक्ष के अंतर्निहित कानूनी दावों का विरोध करने का अधिकार समाप्त नहीं होता है, क्योंकि उच्च न्यायालय निचली ट्रायल कोर्ट को स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से अस्थायी निषेधाज्ञा का पुनर्मूल्यांकन करने का आदेश दे सकते हैं [7, 9.2, 10]। इसके अलावा, यह संपत्ति के मालिकों को यह आश्वासन प्रदान करता है कि अंतरिम कब्जे के आदेश उन्हें उचित कानूनी चैनलों के माध्यम से औपचारिक बेदखली मुकदमे दायर करने से नहीं रोकेंगे
लागू कानून और धाराएं
  • लागू अधिनियम: भारत का संविधान; सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) [3, 8, 9.1, 11]।
  • मुख्य धाराएं:
    • भारत के संविधान का अनुच्छेद 227: उच्च न्यायालय को प्रक्रियात्मक आदेशों की समीक्षा करने और न्याय के उचित प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए निचली अदालतों पर पर्यवेक्षी अधिकारक्षेत्र प्रदान करता है।
    • सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) का आदेश XXXIX नियम 1 और 2 / Exhibit 5 निषेधाज्ञा आवेदन: लंबित सिविल मुकदमों के दौरान संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करने या उन्हें रोकने के लिए पक्षों द्वारा दायर किए गए अस्थायी निषेधाज्ञा अनुरोधों को नियंत्रित करता है [3, 8, 9.1]।
    • Exhibit 10 आवेदन (CPC) और बेदखली कानून: वाद कार्यवाही के दौरान अंतरिम कब्जे के निर्देशों और किरायेदार की बेदखली के लिए स्वतंत्र कानूनी कार्रवाइयों से संबंधित है।


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